पार्षद चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी खबर: UD टैक्स जमा करना अनिवार्य, नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बिना नहीं भर सकेंगे नामांकन
राजस्थान नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले पार्षद उम्मीदवारों के लिए नई व्यवस्था लागू। अब UD टैक्स और नगर निगम का सभी बकाया जमा करने के बाद ही मिलेगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट, तभी भर सकेंगे नामांकन।