जयपुर। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। अब पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने घर का बकाया नगरीय विकास कर (UD Tax) तथा नगर निगम का कोई भी लंबित बकाया पहले जमा कराना होगा। इसके बाद ही संबंधित उम्मीदवार को नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate) जारी किया जाएगा।

नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी जोन कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके संबंधित जोन से नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाए। यदि किसी उम्मीदवार पर यूडी टैक्स या नगर निगम का अन्य कोई बकाया शेष पाया जाता है, तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।

नो ड्यूज सर्टिफिकेट के अभाव में उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक पात्रता पूरी नहीं कर पाएगा, जिससे उसका नामांकन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सभी इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते अपने सभी बकाया कर एवं शुल्क जमा कराने की सलाह दी गई है।

नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नगर निगम के प्रति अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का पहले निर्वहन करें। इसलिए उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने संबंधित जोन कार्यालय से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।